दुमका कोर्ट. उधार में सामान नहीं देने पर दुकान में आग लगाने वाले दुधानी के राजेश राउत को गुरुवार को अदालत ने दोषी करार दिया है. तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण प्रसाद की अदालत ने आरोपी को पांच साल की कैद और दो हजार जुर्माना की सजा सुनायी है. वहीं जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. इस केस में अभियोजन नौ लोगों की गवाही करायी थी, जिसके आधार पर युवक को सजा मिली. केस में सरकार की ओर से एपीपी खुशबुददीन अली ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि रसिकपुर निवासी राजेश पंडित के भाई प्रकाश पंडित की किराना और जेराक्स की दुकान है. 2022 में पिछले साल सात जून को राजेश राउत उधार में सामान लेने के लिए आया. मना करने पर भाई के साथ मारपीट कर पैसा छीन लिया. पीड़ित की सूचना पर नगर थाना की पुलिस ने आकर जांच की. पुलिस को आवेदन देने की बात पर राजेश भड़क गया और रात दस बजे घर के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर जेराक्स की दुकान में तोड़फोड़ करने के बाद आग लगा दी. आग से करीब दस लाख का इलेक्ट्राॅनिक सामान जलकर राख हो गया था. अदालत ने गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर राजेश को दोषी मानते हुए सजा सुनायी.
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