विधि प्रतिनिधि,धनबाद,
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के बस्ताकोला क्षेत्र के कुइया उत्खनन परियोजना में हुए लाखों मिट्रिक टन कोल शॉर्टेज मामले की सुनवाई शुक्रवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में हुई. अभियोजन की ओर से सीबीआइ ने बीसीसीएल के तत्कालीन जीएम विजिलेंस इंचार्ज डी के चंद्राकर की गवाही करायी, जो अंत तक पूराी नहीं हो सकी. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तारीख दो मई निर्धारित कर दी. सुनवाई के दौरान बस्ताकोला क्षेत्र के पूर्व महाप्रबंधक आरयू पांडेय गैर हाजिर थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया था. जबकि पूर्व वरीय सर्वे ऑफिसर अरविंद घोष, पूर्व एरिया सर्वे ऑफिसर सरित सुधा सरकार, केओसीपी के पूर्व परियोजना पदाधिकारी शंभू दयाल धुर्वा व प्रबंधक किशोर यादव उपस्थित थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने पैरवी की.क्या है आरोप :
सीबीआइ व विजिलेंस की संयुक्त टीम ने कुइया उत्खनन परियोजना के कोयले का बुक स्टॉक की जांच की. जांच के दौरान वर्ष 2009 से 2011 की अवधि में कुइया उत्खनन परियोजना में चार लाख 24 हजार 689 मिट्रिक टन कोल शॉर्टेज था. इससे बीसीसीएल को 46 करोड़ 39 लाख 76 हजार 979 रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ था. बता दें कि सीबीआइ ने अनुसंधान के उपरांत 6 मई 2016 को उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर किया था.मोबाइल चोरी मामले में सीबीआई ने दायर किया प्रतिउत्तर :
जज हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे आरोपी राहुल कुमार वर्मा के विरुद्ध दर्ज मोबाइल चोरी के मामले की सुनवाई शुक्रवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी पूनम कुमारी की अदालत में हुई. राहुल के बंदी आवेदन पर लीगल एंड डिफेंस काउंसिल ने आवेदन दायर कर राहुल को जुबेनाइल घोषित करने का आग्रह किया था. इस पर आज सीबीआई ने प्रति उत्तर दाखिल किया. अदालत ने सीबीआई को गवाह पेश करने का आदेश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 10 मई निर्धारित कर दी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है