पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 29 अप्रैल को सुनवाई करेगा. उनकी याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. इससे पूर्व विगत दिनों हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जस्टिस संजीव खन्ना व जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ को बताया था कि झारखंड हाइकोर्ट ने उनकी याचिका पर 28 फरवरी 2024 को सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं सुनाया गया है. हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दो फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन पीठ ने उनसे राहत पाने के लिए हाइकोर्ट जाने के लिए कहा था. हेमंत सोरेन ने मामले में अनुच्छेद-32 के तहत याचिका दायर की है. सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हम चार फरवरी को हाइकोर्ट गये और फिर 27-28 फरवरी को मामले की सुनवाई हुई, लेकिन याचिका पर अब तक फैसला नहीं किया गया है. श्री सिब्बल ने कहा कि हाइकोर्ट का फैसला अब तक नहीं आने से हेमंत सोरेन के समक्ष दुविधा की स्थिति है, क्योंकि वह कानूनी उपायों के लिए न तो आगे बढ़ सकते हैं और न ही पीछे जा सकते हैं. उन्होंने याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था.
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