पटना. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किये जाने के मामले को लेकर दायर किए गये लोकहित याचिका पर हाइकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई.इस मामले पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की जायेगी इस मामले को लेकर रंजीत पंडित द्वारा दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ सुनवाई कर रही है . कोर्ट ने अकाउंटेंट जनरल को कहा की वह अगली सुनवाई में इस संबंध में पूरा ब्यौरा खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत करे . इस जनहित याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार के कई विभागों द्वारा 71 हजार करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं जमा किया गया है. कोर्ट ने अकाउंटेंट जनरल का पक्ष प्रस्तुत कर रहे अधिवक्ता से जानना चाहा कि इस सन्दर्भ में अकाउंटेंट जनरल की क्या शक्तियां हैं. इस मामले में उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं किया. इस मामले पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद फिर की जायेगी.
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