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हॉस्पिटल, कारखाना में रखना होगा फायर सेफ्टी ऑफिसर

आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को भेजा दिशा-निर्देश ,हर बड़े संस्थान में बनाना होगा फायर कंट्रोल रूम.संवाददाता, पटनाराज्य के सभी सरकारी और निजी संस्थान सहित हॉस्पिटल, कारखाना में फायर सेफ्टी कंट्रोल रूम एवं

– आपदा प्रबंधन विभाग का सभी जिलों को भेजा दिशा-निर्देश ,हर बड़े संस्थान में बनाना होगा फायर कंट्रोल रूम

संवाददाता, पटना

राज्य के सभी सरकारी और निजी संस्थान सहित हॉस्पिटल, कारखाना में फायर सेफ्टी कंट्रोल रूम एवं अधिकारी को रखना होगा. आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को दिशा-निर्देश भेजा है. विगत कुछ वर्षों से देखा गया जा रहा है कि गर्मी आते ही आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं. इसमें कई लोगों की मौत, घायल और फसलों की बर्बादी भी होती है. इस कारण से आग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एसओपी बनायगयीी है, जिसमें बड़े संस्थानों में फायर सेफ्टी कंट्रोल रूम और फायर सेफ्टी अधिकारी रखने का जिक्र किया गया है, लेकिन विभाग ने अगल से इस संबंध में जिलों को दिशा-निर्देश भेजा है. सभी जिलों में फायर सेफ्टी ऑडिट शुरू करने का निर्देश

आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को फायर सेफ्टी ऑडिट करने का निर्देश भी दिया है. इसको लेकर डीएम को पत्र भेजा जा रहा है. इसमें कहा गया है कि अगलगी की घटनाएं बढ़ रही हैं. ऐसे में जरूरी है कि सभी हॉस्पिटल व अन्य संस्थानों में फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जाये. इस पत्राचार के बाद पटना में फायर सेफ्टी ऑडिट शुरू कर दिया गया है.

कारखानों में ऑडिट के बाद दिया जायेगा एनओसी

बिहार के सभी छोटे-बड़े कारखानों में फायर ऑडिट करने के बाद उन्हें एक एनओसी दिया जायेगा. इस प्रमाणपत्र को कारखाना संचालक रखेंगे. हाल के दिनों में उद्योग- धंधे बढ़े हैं. जहां महिलाएं भी काम कर रही हैं, लेकिन यहां पर आग से बचाव के लिए विशेष इंतजाम नहीं रहने के कारण कई बार इन कारखाना मालिकों को निर्देश दिया जा चुका है.अब ऐसे सभी कारखानों पर कार्रवाई जिला स्तर पर होगी.जहां आग से बचाव के लिए व्यवस्था नहीं रहेगी.सरकारी व निजी संंस्थान के कर्मियों को आग से बचाव के लिए नियमित प्रशिक्षण दिया जायेगा. इसकी जिम्मेदारी जिलों की होगी.

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