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हत्या के तीन अभियुक्त बहनों को आजीवन कारावास

दो भाइयों को तीन-तीन साल की सजा, पांचों अभियुक्त आपस में भाई बहन

गुमला. जिले के डुमरी थाना क्षेत्र स्थित बेलटोली निवासी पांच वर्षीय मासूम इमरान आलम की हत्या कर शव को छुपाने के नियत से कुआं में फेंकने वाले तीन अभियुक्त बहनों को सोमवार को एडीजे-चार संजीव भाटिया की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इस मामले में तीनों अभियुक्त बहनों सादिया प्रवीण, शहजादी प्रवीण व शबा प्रवीण को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. इसके अलावा धारा 201 के तहत पांच साल व सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. इसके अलावा धारा 363 के तहत पांच साल की सजा व सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. इस मामले में अन्य दो अभियुक्त जमील आलम व मोहम्मद शहजाद उर्फ चुन्नू को धारा 201 के तहत तीन साल की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. इस मामले में अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी की. घटना 21 जुलाई 2017 की है. इस संबंध में मृतक के पिता मोहम्मद इम्तियाज आलम ने अज्ञात के खिलाफ डुमरी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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