17 साल पूर्व 3 मई 2007 में सजौर निवासी अनिल कुमार मिश्रा और मुंगेर जिला धरहरा निवासी मृत्युंजय सिंह का फिरौती के लिए हथियार के बल पर अपहरण किये जाने का मामला कोतवाली थाना में दर्ज कराया था. दिये गये आवेदन में उन्होंने उल्लेख किया था कि वे लोग बूढ़ानाथ में एक शादी समारोह में आये थे. जहां से झांसे में लेकर पप्पू साह उर्फ पप्पू सोनार, सुनील पाठक, नवीन कुमार सहित उनके एक अन्य सहयोगी उन दोनों को कहीं लेकर चले गये. जहां उनसे पैसों की डिमांड शुरू कर दी. उनके पास मौजूद पैसों को जबरदस्ती निकाल कर पहले वहीं पर चारों आरोपितों ने शराब पी और फिर 2 लाख रुपये फिरौती देने के लिए परिजनों को फोन करने को धमकाया था. किसी तरह से वे लोग उक्त अपराधियों के चंगुल से निकले थे. उक्त मामले में एडीजे 15 की अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान सोमवार को कोर्ट ने कांड के चारों आरोपितों को दोषमुक्त करते हुए रिहा कर दिया. पप्पू सोनार और सुनील पाठक के विरुद्ध भागलपुर पुलिस जिला में करीब एक दर्जन कांड दर्ज हैं.
कुख्यात ने 12 वर्षीय किशोरी को अगवा कर हथियार के नोक पर कर ली थी शादी, किया था दुष्कर्म
सन्हौला थाना क्षेत्र के कुख्यात अपराधियों में से एक पप्पू सिंह ने अपने साथियों के साथ मिल कर छह साल पूर्व अप्रैल 2018 में 12 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर न केवल हथियार के बल पर उससे शादी की थी बल्कि उसके साथ दुष्कर्म भी किया था. मामले में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश एडीजे 7 की अदालत में चल रही सुनवाई में सोमवार को कांड के चार आरोपितों के विरुद्ध दोषसिद्ध को लेकर सुनवाई की गयी. कांड में शामिल चार अभियुक्तों में से निलेश सिंह, रवि सिंह और बुना देवी को रिहा कर दिया. जबकि कांड के मुख्य अभियुक्त कुख्यात पप्पू सिंह को दोषी करार दिया है. मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए आगामी 6 मई की तिथि का निर्धारण किया गया है. घटना के बाद पप्पू सिंह ने हथियार के बल पर शादी करते हुए सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी वायरल की थी. उक्त मामले का खुलासा उस वक्त प्रभात खबर ने फोटो और खबर प्रकाशित कर मामले का खुलासा किया था. इसके बादपुलिस एक्टिव हुई, केस दर्ज हुआ और फिर आरोपितों की गिरफ्तारी की गयी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है