– पूर्व में 10 अगस्त 2023 को न्यायिक दंडाधिकारी ने कर्जदार को एक साल कैद और तीन लाख 10 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया था
– उक्त फैसले के खिलाफ जिला कोर्ट में अपील याचिका दाखिल की गयी थीमुख्य सवाददाता, जमशेदपुर
एडीजे- 2 आभाष वर्मा की कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में सोनारी खूंटाडीह की लक्ष्मी देवी की अपील खारिज कर दी. उसे अब गत वर्ष न्यायिक दंडाधिकारी विकास कुमार भगत द्वारा दी गयी एक साल कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी. यहां बता दें कि सोनारी की लक्ष्मी देवी ने इलाज एवं बच्चों की पढ़ाई को लेकर विजय कुमार सिंह से तीन लाख रुपये दोस्ताना कर्ज लिया था और तीन लाख रुपये का एक चेक दिया था. लक्ष्मी देवी ने कर्ज नहीं चुकाया और चेक बाउंस होने की स्थिति में विजय कुमार सिंह की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू बबिता जैन ने कोर्ट में चेक बाउंस का एक वाद दाखिल किया था. उक्त वाद में 10 अगस्त 2023 को न्यायिक दंडाधिकारी विकास कुमार भगत ने एक साल कैद और तीन लाख 10 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया. अर्थ दंड नहीं देने पर दो महीने अतिरिक्त कैद की सजा सुनायी थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है