मधुबनी . बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन भुगतान में लापरवाही के संबंध में शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव ने डीईओ एवं डीपीओ स्थापना से स्पष्टीकरण पूछते हुए अप्रैल माह के वेतन पर रोक लगा दिया है. पूछे गए स्पष्टीकरण में कहा गया है कि 29 अप्रैल को अपर मुख्य सचिव के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन भुगतान के समय से संबंधित कार्य प्रगति की समीक्षा की गई थी. समीक्षा के क्रम में जिले के विद्यालय अध्यापकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया डीईओ एवं डीपीओ स्थापना के स्तर पर लंबित पाया गया. ज्ञात हो कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों का वेतन शीघ्र भुगतान करने के लिए अपर मुख्य सचिव द्वारा आदेश प्राप्त है. साथ ही सभी नियोजित शिक्षकों के मार्च माह का वेतन भुगतान अब तक नहीं किया गया है. इस पर भी अपर मुख्य सचिव द्वारा कई बार कहा गया है. इसके बावजूद भी टीआरई 1और टीआरई 2 के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों तथा नियोजित शिक्षकों को ससमय वेतन भुगतान नहीं हो पाया है. यह कृत विभागीय कार्य को प्रभावित और कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है. स्पष्टीकरण पत्र में कहा गया है कि पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर इस आरोप के संबंध में स्पष्टीकरण समर्पित करने का आदेश दिया गया है. कहा गया है कि क्यों नहीं दोनों पदाधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू कर स्पष्टीकरण पर निर्णय होने तक अप्रैल माह का वेतन स्थगित रहेगा.
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