विगत दिनों सीजेएम कोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर हुई लाखों रुपये की ठगी मामले में बेगूसराय के साहेबपुर कमाल निवासी रीना कुमारी ने तीन आरोपितों के विरुद्ध नालिसीवाद दाखिल कराया था. जिसमें अकबरनगर के रहने वाले कपिलदेव पासवान सहित सुल्तानगंज बाथ के रहने वाले राघवेंद्र कुमार उर्फ राघवेंद्र कुमार पासवान और उसकी पत्नी रीता बनर्जी को नामजद आरोपित बनाया था. मामले में सीजेएम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की. जिसमें कांड के तीनों आरोपितों के विरुद्ध गुरुवार को समन जारी कर दिया. और आगामी 8 मई को तीनों आरोपितों को सशरीर कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है. रीना कुमारी की ओर से उनके वकील आलय बनर्जी ने काेर्ट काे बताया था कि पीड़िता के किराए के मकान पर कपिलदेव पासवान का आना जाना हाेता था. राघवेन्द्र और रीता भी आसपास ही किराए के मकान में रहते हैं. दाेनाें पति-पत्नी शिक्षक हैं. कपिलदेव पासवान राघवेन्द्र और रीता काे भी पीड़िता के घर लाने लगा. राघवेन्द्र और रीता ने पीड़िता काे विश्वास में लेकर नाैकरी में समायाेजन के लिए प्रति व्यक्ति चार लाख की दर से राशि देने की बात कही. तब तीन अभ्यर्थियाें के लिए 12 लाख रुपए में बात तय हुई. आराेपियाें ने तीन तिथियाें में बारी-बारी से पांच लाख, सवा दाे लाख और तीन लाख रुपए लिए. पर काेई प्रक्रिया नहीं हुई. बाद में फर्जी पत्र दिया, फर्जी अधिकारियाें से मुलाकात कराई. इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ. इसके बाद आराेपी तरह-तरह के बहाने बनाने लगे और अपने माेबाइल का नंबर भी बदलते रहे. केस करने की बात कहने पर कुछ राशि लाैटाने काे राजी हुए पर राशि लाैटाई नहीं. वकालतन नाेटिस देने पर पीड़िता के घर में घुसकर मारपीट की.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है