मधुबनी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी ने हिट एंड रन मामले के लिए बनी निगरानी समिति के साथ बीते बुधवार की शाम बैठक की. बैठक में उपस्थित समिति सदस्य जिला परिवहन पदाधिकारी से हिट एंड रन मामले की जानकारी ली. साथ ही इस मामले में पीड़ित परिवार को सुलभ तरीके से मुआवजा देने का निर्देश दिया. जिला जज ने कहा कि हिट एंड रन सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत एवं घायलों को मुआवजा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले के सुनवाई के दौरान अहम फैसला सुनाया है. जिसमें निर्देश दिया गया है कि हिट एंड रन मामले के पीड़ित और उसके परिवार को सुलभ तरीके से त्वरित मुआवजा मिल दिया जाए. हिट एंड रन के ऐसे मामले में जिसमें सड़क पर वाहन टक्कर मार कर भाग जाता है. वहीं भागे वाहन का पता नहीं चलता है. इस दुर्घटना में होने वाली मौत के बाद उनके परिजनों को सरकार दो लाख रुपये मुआवजा देती है. वहीं घटना में जख्मी के लिए 50 हजार रुपये देने का प्रावधान है. जिला जज ने योजना को लेकर लोगों को जागरुक करने का निर्देश दिया. इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया. जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री टी ने कहा कि हिट एंड रन मामले के पीड़ित के परिजन मुआवजा के लिए आवेदन दे सकते हैं. कहा कि इस माह में जिला परिवहन विभाग ने ऐसे 63 मामले में 31 पीड़ित के परिजनों को मुआवजा दिया है. बैठक में निगरानी कमेटी के संयोजक सचिव व जिला विधिक सेवा प्राधिकार तेज कुमार प्रसाद, जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरम, मुंसिफ प्रथम विश्वजीत सिंह भी उपस्थित थे.
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