19.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

कदमा : डाॅली साहू हत्याकांड में पति सह ऑटो चालकसोनू सिंह को सात साल का कारवास, 10 हजार रुपए जुर्माना

चार साल पहले मृतका डाॅली साहू का फांसी लटका शव 24सितंबर 2020 को कदमा अनिल सुर पथ स्थित ससुराल में मिला था.

2020 का मामला, मृतका के पिता ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया ता जमशेदपुर: एडीजे 5 मंजू कुमारी ने गुरुवार को कदमा के डाॅली साहू दहेज हत्याकांड में अभियुक्त पति सह ऑटो चालक सोनू सिंह को सात साल की कारावास और दस हजार जुर्माने की सजा सुनायी. धारा 304बी में सात साल के कारावास और 498ए के तहत दहेज प्रताड़ना का दोषी पाते हुए तीन साल के कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा दी.मालूम हो कि चार साल पहले मृतका डाॅली साहू का फंदे लटका शव 24 सितंबर 2020 को कदमा अनिल सुर पथ स्थित ससुराल में मिला था.शव पर काफी चोट के निशान थे.वही आरोपी पति सोनू सिंह घटना के बाद से फरार था. हालांकि डाॅली के मृत्यु के बाद पुलिस ने अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया था लेकिन कोर्ट में साक्ष्य मिलने पर हत्या का मामला माना था. जबकि घटना के बाद शुरू से ही छत्तीसगढ़ के मृतका के पिता अनिल साहू ने अपनी बेटी की दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया था.उन्होंने कहा था कि 2019 में बेटी की शादी के बाद से ही उसे पति और ससुराल वाले दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे.दो लाख रुपये की मांग की थी. अनिल साहू ने बताया कि उनका दामाद शराब पीकर अक्सर बेटी के साथ मारपीट करता था. हालांकि करीब तीन साल से ज्यादा समय तक चले इस केस में गवाहों के बयान, घटनास्थल पर मिले साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने पति सोनू सिंह को पिछले दिनों दोषी पाया. कोर्ट में सूचक सह मृतका के पिता अनिल साहू की ओर से अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार, अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू और सहयोगी अधिवक्ता बबिता जैन ने कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें