डुमरा. लोकसभा चुनाव को लेकर ससमय 75 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराए जाने के कारण आयुध अधिनियम 1959 की धारा-17 के तहत तत्काल प्रभाव से उनके शस्त्र अनुज्ञप्ति के निलंबन का आदेश दिया गया है. इसकी जानकारी देते हुए डीपीआरओ कमल सिंह ने बताया कि संबंधित शस्त्रधारी को अपने शस्त्र को अविलंब संबंधित थाना में जमा करना सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है. अन्यथा उन पर आयुध अधिनियम के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही संबंधित थानाध्यक्षों को आदेश दिया गया है कि उपरोक्त अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा शस्त्र जमा नहीं करने की स्थिति में शस्त्र जब्त करने की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे. लोकसभा आम निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सीतामढ़ी जिला के शस्त्रधारियों पर धारित शस्त्रों का सत्यापन कराया गया था, जिसमे संबंधित थानों से अंतिम प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार कुल 75 अनुज्ञप्तिधारियों ने अपने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया.
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