रांची (वरीय संवाददाता). न्यायिक दंडाधिकारी राजकुमार पांडेय की अदालत ने शनिवार को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धाैनी से 15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी को लेकर दायर शिकायकतवाद पर सुनवाई की. अदालत ने मामले के आरोपी मिहिर दिवाकर, उसकी पत्नी सौम्या दास व अरका स्पोर्ट्स प्रालि के खिलाफ समन जारी किया. आरोपियों को स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से मामले की अगली सुनवाई के दाैरान अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 30 मई की तिथि निर्धारित की. उल्लेखनीय है कि महेंद्र सिंह धाैनी की ओर से उनके प्रतिनिधि सीमांत लोहानी ने अक्तूबर 2023 में शिकायतवाद दर्ज करायी थी. इसमें आरोपी अरका स्पोर्ट् स प्राइवेट लिमिटेड एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के मिहिर दिवाकर व सौम्या दास के खिलाफ 15 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था. शिकायतवाद पर सुनवाई के दौरान मामले में धोनी के प्रतिनिधि सीमांत लोहानी का बयान शपथ पत्र पर दर्ज किया गया. आगे की सुनवाई में मामले में शिकायतकर्ता की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था, जिसके आधार पर अदालत ने मामले में संज्ञान लिया था.
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