शाह मार्केट स्थित मशनरी लेन में अदद 5 दुकानदारों को वक्फ स्टेट 159 के नियम और प्रावधानों को पूरा करने के सवाल पर दुकानदारों द्वारा वक्फ स्टेट 159 शाह मार्केट के मोतवल्ली पर लगाये गये बेबुनियाद आरोपों पर विराम लग चुका है. दुकानदार व प्रशासन के अनुरोध पर फिलहाल दुकानों का ताला खोल दिया गया है. वक्फ अधिनियम का विरोध करने वालों को शाह मार्केट में किसी भी सूरत में दुकानें नहीं दी जायेगी. मोतवल्ली सैयद शाह आलम फकरे हसन ने बताया कि दुकानदारों ने वक्फ स्टेट 159 के नियम व प्रावधानों को फोलो करने के लिए मोतवल्ली से समय मांगा है. गौरतलब हो कि रविवार की रात को शाह मार्केट मशीनरी लेन में पांच दुकानों पर मोतवल्ली वक्फ स्टेट 159 शाह मार्केट द्वारा कार्रवाई करते हुए दुकानों में तालाबंदी की गई थी. उन्होंने बताया कि उक्त पांचों दुकानदारों के पूर्वजों (गार्जियन) के नाम से दुकान किराये पर दी गई थी. अब उनका देहावसान हो चुका है. ऐसी स्थिति में वक्फ स्टेट 159 के तहत नियम व प्रावधान है कि ऐसे दुकानदार, जो अपने पूर्वजों के किराये की दुकान को किराये पर लेना चाहते हैं. वे अपने पूर्वजों या गार्जियन से एनओसी यानी की अनापत्ति पत्र लाकर दें. अपने नाम से नया एग्रीमेंट वक्फ स्टेट 159 के मोतवल्ली के समक्ष करा लें. उन्होंने कहा कि ऐसे प्रावधान व नियम के तहत दुकानदार जब चाहें तब आकर दुकान ले सकते हैं. मोतवल्ली ने बताया कि विवाद की वजह यह है कि वर्षों गुजर जाने के बाद भी दुकानदारों द्वारा न तो एनओसी दिया गया, और ना ही नया किरायेदार बनने के लिए नया एग्रीमेंट कराया गया. उन्होंने कहा कि बस इतनी छोटी सी बात को लेकर दुकानदारों द्वारा निर्विवाद को बड़ा विवाद बना दिया गया है. उन्होंने बताया कि शाह मार्केट में जितने भी दुकानदार हैं. उन्हें हमेशा एक परिवार की तरह ख्याल रखा जाता हैं. ऐसे ही नेक ख्यालात व व्यवहार के बदौलत भारत सरकार द्वारा 2018 में पूरे बिहार से इकलौते वक्फ स्टेट 159 शाह मार्केट को वक्फ एक्सीलेंस अवार्ड से भी नवाजा गया है. वक्फ स्टेट 159 के नियम व प्रावधानों को पूरा कर इकरारनामा बनाने के लिए दुकानदारों द्वारा एक सप्ताह का समय मांगने व प्रशासनिक अनुरोध पर उक्त पांच दुकानदारों का ताला सोमवार को खोल दिया गया है.
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