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लोकसभा आम चुनाव के लिए कल से दाखिल होगा नामांकन

बक्सर संसदीय क्षेत्र के लिए सातवें चरण में होने वाले आम निर्वाचन की अधिसूचना मंगलवार को जारी की जाएगी. उसी के साथ नामांकन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाएगी

बक्सर. बक्सर संसदीय क्षेत्र के लिए सातवें चरण में होने वाले आम निर्वाचन की अधिसूचना मंगलवार को जारी की जाएगी. उसी के साथ नामांकन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाएगी. अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 14 मई तक चलेगी. हालांकि 11 एवं 12 मई को अवकाश के कारण नामांकन दाखिल नहीं होंगे. नामांकन की प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है. जिला जन संपर्क कार्यालय द्वारा मिली जानकारी के अनुसार प्रतिदिन पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक समाहरणालय स्थित जिला पदाधिकारी के कक्ष में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जायेंगे. नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 15 मई एवं अभ्यर्थियों के नाम वापसी की अंतिम तिथि 17 मई निर्धारित है.नाम निर्देशन कार्य हेतु कुल 11 अधिसूचित सहायक निर्वाची पदाधिकारी बनाए गए हैं. जिनमें उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, डुमरांव अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता बक्सर, भूमि सुधार उप समाहर्ता डुमरांव, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बक्सर, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी डुमरांव, भूमि सुधार उप समाहर्ता मोहनियां, भूमि सुधार उप समाहर्ता बिक्रमगंज एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी बक्सर शामिल हैं. भीड़ के नियंत्रण को बनेंगे तीन ड्रॉप गेट नामांकन के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने हेतु समाहरणालय के आसपास चार जगहों पर ड्रॉप गेट बनाए जाएंगे. इनमें एक ड्रॉप गेट अंबेडकर चौक से समाहरणालय की ओर जाने वाली सड़क, इटाढ़ी रेलवे क्रासिंग रोड से समाहरणालय की ओर जाने वाली सड़क एवं समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के पास ड्रॉप गेट तथा चीनी मिल मुहल्ला की ओर से समाहरणालय की ओर जाने वाले रास्तों पर ड्रॉपगेट बनेंगे. सभी गेटों के पास दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल के जवान तैनात रहेंगे. तीन वाहनों को मिलेगा प्रवेश आंबेडकर चौक पर प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल का यह दायित्व होगा कि अभ्यर्थी एवं उनके साथ अधिकतम तीन अनुमति प्राप्त वाहनों को ही समाहरणालय की ओर प्रवेश की अनुमति देंगे. उनके साथ आने वाले अन्य वाहनों को किसी भी परिस्थिति में समाहरणालय की ओर नहीं जाने दिया जायेगा. यही नहीं प्रत्याशियों और उनके प्रस्तावकों के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को समाहरणालय की ओर नहीं जाने दिया जाएगा. समाहरणालय की ओर जाने वाले वाहनों को रजिस्ट्रेशन संख्या प्लेट के साथ वीडियोग्राफी कराते हुए उनका ब्योरा संधारण पंजी में दर्ज किया जायेगा. नामांकन सभा व जुलूस पर रहेगी नजर नाम निर्देशन के उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा की जाने वाली सभा अथवा जुलूस के लिए सक्षम पदाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है. बगैर अनुमति सभा अथवा जुलूस करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस क्रम में आदर्श आचार संहिता को लेकर भी निगाहबानी की जाएगी और गड़बड़ी पर संबंधित पदाधिकारी को सूचित किया जाएगा.

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