जमशेदपुर . जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति क्षेत्र में नक्शा विचलन मामले में दायर जनहित याचिका पर 6 मई (सोमवार) को झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई होगी. कोर्ट ने जमशेदपुर अक्षेस के उप नगर आयुक्त को सशरीर उपस्थिति होने का आदेश दिया है. नक्शा विचलन कर अक्षेस एरिया में बेसमेंट में पार्किंग की जगह दुकान, होटल, गोदाम, ट्यूशन क्लास सहित अन्य कई तरह की व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने पर हाइकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गयी है. हाइकोर्ट की सख्ती के बाद जमशेदपुर अक्षेस ने नक्शा विचलन करने वाले भवनों के लिए खिलाफ अभियान चलाया. इस दौरान साकची, काशीडीह और बिष्टुपुर में बेसमेंट में चल रहे दुकानों, गोदामों को तोड़ने की कार्रवाई की.
46 को नोटिस, 31 बेसमेंट में पार्किंग व्यवस्था बहाल
जमशेदपुर अक्षेस ने हाइकोर्ट की सख्ती के बाद शहर में नक्शा विचलन करने वाले 46 भवन मालिकों को नोटिस जारी किया था. नोटिस के बाद 31 बेसमेंट में चल रही दुकानें, गोदामों को हटा पार्किंग की व्यवस्था बहाल कर दी गयी है. जमशेदपुर अक्षेस के उप नगर आयुक्त कृष्ण कुमार ने कहा कि जिन भवनों का निर्माण नक्शे के अनुरूप नहीं है. वैसे नये भवनों के खिलाफ भी कार्रवाई की शुरू कर दी गयी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है