रांची (प्रमुख संवाददाता). भारत के चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों समेत चुनाव कार्यों से जुड़ी सभी संस्थाओं के लिए बच्चों का इस्तेमाल प्रतिबंधित किया है. चुनावी रैलियों या कैंपेनिंग में बच्चों को गोद में लेकर या वाहन में रखकर शामिल होने पर भी रोक लगायी गयी है. आयोग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि चुनाव से जुड़ी किसी भी तरह की प्रक्रिया में बच्चों का उपयोग नहीं होना चाहिए. चुनाव जागरूकता कार्यक्रमों में भी बच्चों को नहीं जोड़ा जाना चाहिए. राजनीतिक दल इलेक्शन कैंपेन में बच्चों को शामिल नहीं करें. चुनाव से जुड़ी किसी भी तरह की प्रक्रिया जैसे रैली, नारे लगाना, पोस्टर लगाना, पंपलेट बांटना आदि कार्यों में बच्चों का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित होगा. इसका उल्लंघन करते पाये जाने पर बालश्रम से संबंधित कानून के तहत दोषी मान कर कार्रवाई की जायेगी.
आचार संहिता उल्लंघन को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष पर केस
रांची. सुखदेवनगर थाना की पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में भाजपा जिलाध्यक्ष पर केस दर्ज किया है. यह केस रातू सीओ रवि कुमार की शिकायत पर दर्ज किया गया है. उन्होंने पुलिस को बताया है कि चार मई को उनकी ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में न्यू मार्केट चौक के समीप थी. इसी दौरान उन्होंने देखा था कि न्यू मार्केट से किशोरगंज हरमू जानेवाले मार्ग पर दोनों ओर कार्यकर्ता और समर्थक भगवान श्रीराम की मूर्ति लगाकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे थे.
लोकसभा चुनाव ड्यूटी को लेकर सुरक्षाबलों को दी गयी ब्रीफिंग
रांची. रांची लोकसभा चुनाव ड्यूटी को लेकर रविवार को सुरक्षाबलों को मोरहाबादी फूटबॉल स्टेडियम में ब्रीफिंग दी गयी. ब्रीफिंग देने वालों में एसएसपी चंदन सिन्हा, सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी सहित सीआरपीएफ के अधिकारी मौजूद थे. इस दौरान सुरक्षाबलों को इवीएम, पोलिंग बूथ, कलस्टर की सुरक्षा के लिए आवश्यक निर्देश दिये गये. इस दौरान सुरक्षाबलों को यह भी बताया कि ड्यूटी के दौरान उन्हें सुरक्षा को लेकर किन बिंदुओं पर सावधानी बरतनी है और क्या नहीं करना है.
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