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नेपाल व भारत की दोहरी नागरिकता मामले में कार्रवाई

जिले के सोनबरसा प्रखंड की भलुआहा पंचायत के मुखिया बिल्टु राय उर्फ बिलट राय उर्फ बिलट प्रसाद यादव के नेपाल का नागरिक होने के मामले में एक कार्रवाई की गई है.

सीतामढ़ी. जिले के सोनबरसा प्रखंड की भलुआहा पंचायत के मुखिया बिल्टु राय उर्फ बिलट राय उर्फ बिलट प्रसाद यादव के नेपाल का नागरिक होने के मामले में एक कार्रवाई की गई है. पहले उन्हें मुखिया की कुर्सी से पदच्युत किया गया था और अब तथ्य को छुपाने के आरोप में कन्हौली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. डीएम रिची पांडेय के आदेश के आलोक में सोनबरसा बीडीओ ने प्राथमिकी दर्ज कराई है. गत दिन डीएम ने बीडीओ को भेजे पत्र में प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया था, जिसमें डीएम ने यह लिखा था, बिल्टु राय बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 136(1)(क) के तहत अयोग्य होने के बावजूद तथ्यों को छुपाकर गलत शपथ पत्र के आधार पर चुनाव में भाग लिए थे और निर्वाचित भी हुए थे. इस आरोप में राय को मुखिया पद से पदच्युत किया गया है. अब विधिवत तरीके से मुखिया पद के लिए चुनाव होगा. — तीन तरह की कार्रवाई का आदेश.डीएम ने बीडीओ को बिल्टु राय के खिलाफ तीन तरह की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. पहला, राय को सभी वित्तीय दायित्वों से मुक्त करते हुए पंचायत के खाता संचालन पर रोक लगाने की बात कही गई है. दूसरा, बिहार पंचायत राज अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत उप मुखिया को मुखिया का दायित्व सौंपने की कार्रवाई करने को कहा गया है. तीसरा, तथ्य छुपाने, नेपाली नागरिक होने व निर्वाचन में भाग लेने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया था. गौरतलब है की सोनबरसा प्रखंड के परसा खुर्द के मुकेश कुमार साह ने राज्य निर्वाचन आयोग के यहां एक वाद संख्या- 19/2023 दायर कर शिकायत की थी कि लरकावा गांव के बिल्टु राय भलुआहा पंचायत के मुखिया है, जो मूल रूप से नेपाल राष्ट्र के निवासी है. मुकेश ने मुखिया राय के कपिलवासी नगरपालिका (नेपाल) के स्थाई निवासी होने का सबूत के साथ दावा किया था और बिहार पंचायत राज अधिनियम- 2006 की धारा- 135 एवं 136(2) के तहत नेपाली नागरिक के आरोप में राय को मुखिया पद से हटाने की मांग की थी. वादी, प्रतिवादी के साथ जिला प्रशासन का पक्ष सुनकर आयोग द्वारा फैसला सुनाया गया है, जिसमें बिल्टु राय को मुखिया की कुर्सी से हटा दिया गया था.

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