अररिया. स्थानीय न्यायमंडल के सीजेएम शैलेंद्र कुमार सिंह के न्यायालय में महलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत उखवा ग्राम पंचायत के पूर्व उपसरपंच इंद्रलाल ऋषि द्वारा सोमवार को पुलिस वालों के विरुद्ध मनमानी करने पर परिवाद पत्र दायर किया है. इस संबंध में उखवा ग्राम पंचायत के पूर्व उपसरपंच इंद्रलाल ऋषि के अधिवक्ता विनीत प्रकाश ने बताया कि वर्दी का रौब दिखाकर जबरन मारपीट कर छिनतई की घटना पुलिस वालों द्वारा अंजाम दिया गया है. अधिवक्ता श्री प्रकाश ने बताया कि घटना कारित करने को लेकर महलगांव थाना के सअनि गोविंद यादव, सअनि जीतन साव, चौकीदार सिकंदर ततमा, चौकीदार महादेव ततमा, पूर्व चौकीदार माया लाल ततमा उर्फ महादेव सहित कुल 10 लोगों को नामजद आरोपित बनाते हुए सीजेएम शैलेंद्र कुमार सिंह के न्यायालय में परिवाद दायर किया गया है. उखवा ग्राम पंचायत के पूर्व उपसरपंच इंद्रलाल ऋषि के अधिवक्ता विनीत प्रकाश ने बताया कि दाखिल परिवाद पत्र में दर्शाया गया है कि पूर्व चौकीदार मायालाल ततमा उर्फ महादेव शराब के नशे में परिवादी के पुत्र सिकंदर ऋषिदेव के किराने की दुकान पर अपना बाइक खड़ा कर गाली गलौज की घटना को अंजाम दिया था. जिसका विरोध करने पर पूर्व चौकीदार माया लाल ततमा उर्फ महादेव का पुत्र जो वर्तमान में महलगांव थाना में चौकीदार के पद पर कार्यरत है व थानाध्यक्ष का ड्राइवर भी है. उसने षडयंत्र रचकर पुलिस वालों की मदद से छिनतई व मारपीट की घटना को अंजाम दिया है. उखवा गांव के पूर्व उपसरपंच इंद्रलाल ऋषि ने अपने अधिवक्ता विनीत प्रकाश के माध्यम से सभी आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 147, 148, 447, 448, 323, 324, 504, 506, 384, 379 व 34 के तहत सीजेएम शैलेंद्र कुमार सिंह से संज्ञान लेने की गुहार लगायी है.
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