विधि संवाददाता, पटना
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हाइकोर्ट ने एक अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए अभियुक्त पति को सीधे न्यायालय से गिरफ्तार कर जेल भेजने का आदेश दिया है.न्यायाधीश पूर्णेंदु सिंह की एकलपीठ ने मो इरशाद कुरैशी को अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए यह निर्देश दिया . हाइकोर्ट ने कहा कि मुस्लिम कानून के तहत शादी केवल एक करार ही नहीं, बल्कि उससे बढ़कर यह पति और पत्नी के बीच एक पवित्र , रूहानी और अनमोल भावनात्मक जुड़ाव होता है .
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