-सदर अनुमंडलाधिकारी को सशस्त्र बल उपलब्ध कराने के लिए निगम प्रशासन ने लिखा पत्र वरीय संवाददाता, भागलपुर बरारी वाटर वर्क्स रोड पर बने अवैध मकान को तोड़ने का फैसला फिर से नगर निगम प्रशासन ने लिया है. हालांकि, पूर्व में भी कई बार कोशिश की गयी लेकिन, विरोध के बाद नगर निगम की टीम को लौटना पड़ा था. देखना अब यह है कि इस बार के फैसले पर कितना काम होता है. यहां नगर निगम की जमीन पर अतिक्रमण कर पांच लोगों ने मकान बना लिए हैं. हाईकोर्ट ने इन्हें अवैध मानते हुए इस अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया है. जिलाधिकारी ने नगर निगम को इस अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया है. इसके लिए नगर निगम की ओर से अनुमंडल दंडाधिकारी को पत्र भेजकर दंडाधिकारी एवं सशस्त्र बल उपलब्ध कराने की मांग की गई है. अतिक्रमण हटाने की तिथि 10 मई निर्धारित की गयी है. नगर निगम के अनुसार हाईकोर्ट में प्रमोद कुमार उर्फ प्रमोद मंडल, संजय कुमार पासवान और पुष्पलता कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी ने नगरपालिका लोक निर्माण की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया गया है. मामला नगरपालिका खाता संख्या 778, खेसरा संख्या 193 एवं खाता संख्या 786, खेसरा संख्या 192 ‘क’, 192 ‘ख’ से संबंधित है. जिसपर प्रमोद कुमार मंडल, रानी देवी, रुपा देवी, संजय कुमार पासवान और पुष्पलता कुमारी द्वारा अतिक्रमण किया गया है. इसी क्रम में नगर आयुक्त ने 10 मई को दंडाधिकारी एवं सशस्त्र बल उपलब्ध कराने की संबंधी पत्र अनुमंडल दंडाधिकारी को लिखा है. यहां दो से तीन मंजिला भवन का निर्माण कर लिया गया है. इसकी मापी करने के लिए जिलास्तरीय टीम गठित की गई थी. उपरोक्त भूमि की मापी के लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था. अब 10 मई को इस रोड के अतिक्रमण को हटाया जायेगा.
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