एडीजे -20 शरद चंद्र कुमार ने की जमानत खारिज संवाददाता, मुजफ्फरपुर प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही और उनके तीन बॉडीगार्ड की हत्या में जेल में बंद शार्प शूटर उज्ज्वल कुमार उर्फ अवनीश कुमार की नियमित जमानत अर्जी एडीजे 20 ने मंगलवार को खारिज कर दी. सोमवार को जमानत पर उज्जवल की ओर से उनके अधिवक्ता प्रिय रंजन अन्नू एवं कोमल सलोनी ने बहस की थी. इसके बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा था. उसकी ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर 18 अप्रैल को सीजेएम ने सुनवाई करते हुए जमानत खारिज कर दिया था. इसके बाद उज्जवल की ओर से उनके अधिवक्ता कोमल सलौनी ने 27 अप्रैल को नियमित जमानत आवेदन जिला जज की अदालत में दाखिल कराया था. जिसपर जिला जज ने 30 अप्रैल को सुनवाई करते हुए जमानत आवेदन को सुनवाई के लिए एडीजे 20 शरद चंद्र कुमार के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया था. उज्जवल कुमार मूल रूप से पटना के जानीपुर थाना के नेलुरा रामपुर गांव का निवासी है. पटना के रामफरपुर पंचायत की मुखिया चंचला देवी के पुत्र हैं. इसी पंचायत के पूर्व मुखिया नरीज कुशवाहा की हत्या मामले का भी आरोपित है. पटना से गिरफ्तार उज्जवल के पास से पुलिस ने 45 बोर के पिस्टल व गोलियां जब्त की थी. इसकी एफएसएल जांच के बाद सीआइडी ने स्पष्ट किया था कि पटना में जब्त हथियार से ही आशुतोष शाही को गोली मारी गयी थी.
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