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फोरम ने इंश्योरेंस कंपनी को लगाया 9.10 लाख रुपये का हर्जाना

उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने उपभोक्ता वाद संख्या 35/2017 की सुनवाई पूरी करने के बाद एक इंश्योरेंस कंपनी को 9.10 लाख रुपये हर्जाना भरने का आदेश दिया है. बीमाधारक की मौत के बाद कंपनी द्वारा दावा राशि का भुगतान नहीं करने पर यह आदेश दिया गया.

सात साल तक वादी को करना पड़ा संघर्ष, आठवें साल मिला न्याय दो माह के अंदर छह प्रतिशत सूद की दर से भुगतान करने का आदेश विधि संवाददाता, देवघर उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने उपभोक्ता वाद संख्या 35/2017 की सुनवाई पूरी करने के बाद एक इंश्योरेंस कंपनी को 9.10 लाख रुपये हर्जाना भरने का आदेश दिया. यह आदेश फोरम के अध्यक्ष राजेश कुमार, सदस्य सुचित्रा झा एवं मुरारी प्रसाद सिंह ने संयुक्त रूप से सुनाया. हर्जाने की राशि विपक्षियों द्वारा दो माह के अंदर छह प्रतिशत सूद की दर से मधुपुर के धमनी गांव के रहने वाले वसंत शर्मा को देय होगा. उन्होंने 6 अक्तूबर 2017 को उपभोक्ता अदालत में मुकदमा किया था. इसमें मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक देवघर एवं कंपनी मुंबई को विपक्षी बनाया था. इस मामले में सात साल संघर्ष के बाद वादी को आठवें साल में न्याय मिला. बीमा अवधि में मौत के बाद भी नॉमिनी को दावा राशि देने से किया था इंकार दर्ज मुकदमे के अनुसार वादी के पिता सुरेश राणा ने उक्त कंपनी से 9.10 लाख रुपये का बीमा कराया था और नियमित किस्त का भुगतान कर रहा था. बीमा की अवधि ने उनकी असामयिक मौत हृदय गति रुक जाने से हो गयी. मृतक के पुत्र ने बीमा कंपनी से दावा राशि भुगतान करने का आग्रह किया, लेकिन कंपनी दावा राशि भुगतान करने से इनकार कर गयी. विवश होकर वादी ने उपभोक्ता फोरम में मुकदमा किया. मामले की सुनवाई के दौरान परिवादी की ओर से अधिवक्ता निलांजन गांगुली एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता काशीनाथ सिंह ने पक्ष रखा.

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