पटना/गया. पटना की एक विशेष अदालत ने रिश्वत के मामले में बिहार पुलिस के एक दारोगा को चार वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 20 हजार अर्थदंड की सजा दी है. निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने मामले में सुनवाई के बाद गया जिले के वजीरगंज थाना के तत्कालीन दारोगा हृदयानंद राम को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनायी है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी. निगरानी के प्रभारी विशेष लोक अभियोजक ट्रैप किशोर कुमार सिंह ने बताया कि दोषी शिकायतकर्ता के भाई के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे में उसे मदद पहुंचाने के एवज में 20 हजार की रिश्वत की मांग कर रहा था. सत्यापन में आरोप सत्य पाया गया. इसके बाद ब्यूरो के अधिकारियों ने 15 सितंबर, 2017 को वजीरगंज थाना परिसर में दोषी को शिकायतकर्ता से 20 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए अदालत में 10 गवाहों का बयान कलमबंद करवाया.
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