जामताड़ा. बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ऋतेश चंद्र ने कहा है कि राज्य में बढ़ते बाल विवाह को रोकने के लिए बाल कल्याण समिति कृत संकल्पित है. समिति ने पहल कर जिले में कई जगह बाल विवाह को रोका है. विगत दिनों अक्षय तृतीया है. संभावना है कि मंदिरों में विवाह अधिक होती है. इसकी निगरानी की जा रही है. सीएमपीओज को सजगता पूरे साल रखना होगा. तभी बाल विवाह पर अंकुश लग सकेगा. कहा पूरे राज्य में बाल विवाह राेकने के लिए योजना बना रहे हैं. इसके लिए राज्य के परियोजना पदाधिकारी से स्वीकृति मिली है. अध्यक्ष ने कहा कि बाल विवाह को रोकने के लिए डेकोरेटर्स, साउंड, विडियोग्राफर, वाहन, कैंटरिंग आदि भी सरकार को सहयोग करे. बाल विवाह रोकने के लिए नि:शुल्क हेल्पलाइन नंबर 1098 या 112 नंबर पर सूचना दे सकते हैं. अध्यक्ष ने कहा कि बाल विवाह अधिनियम 2006 एक सर्वोच्च कानून है. यह कि किसी भी पर्सन लॉ से ऊपर है. स्पष्ट है यह कानून संप्रदाय आदि से ऊपर है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है