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राजेन्द्र साह हत्याकांड में अशोक दोषी करार

खजौली थाना क्षेत्र में करीब छह वर्ष पूर्व राजेन्द्र साह की हुई हत्या मामले को लेकर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसएमएफ बारी के न्यायालय में बुधवार को सुनवाई हुई.

मधुबनी. खजौली थाना क्षेत्र में करीब छह वर्ष पूर्व राजेन्द्र साह की हुई हत्या मामले को लेकर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसएमएफ बारी के न्यायालय में बुधवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष के सुनवाई के बाद खजौली थाना क्षेत्र के बेंता निवासी अशोक कुमार झा उर्फ महराज झा को दफा 302 एवं 201 भादवि में दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 15 मई को सुनवाई होगी. अपर लोक अभियोजक के अनुसार घटना 6 जुलाई 2018 की है. सूचक के पिता राजेन्द्र साह नौ बजे रात्रि में फरीदाबाद हरियाणा से आये थे. अपने भाई गणेश साह से आंगन में आकर बातचीत किया. इसके बाद दरवाजे पर जाकर गाय का चारा दिया. करीब दस बजे उसे खाना खाने के लिए खोजा गया. इसके बाद वह नहीं मिले. सूचक अपने परिजन व अन्य ग्रामीण के साथ मिलकर खोजबीन करने लगे. खोजबीन के दौरान गांव के ही नहर के किनारे बेहोशी अवस्था में शव मिला. वहीं गर्दन में तार लिपटा था, गर्दन में जख्म था. मामले को लेकर मृतक के पुत्र सत्यम कुमार ने खजौली थाना में अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस अनुसंधान के दौरान घटना में आरोपी कि संलिप्तता पायी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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