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Arvind Kejriwal Interim Bail : अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

Arvind Kejriwal Interim Bail : अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में जांच एजेंसी ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है.

Arvind Kejriwal Interim Bail : दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया. कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत दी. अब वे जेल के बाहर आ सकेंगे. शीर्ष कोर्ट में आज मुश्किल से पांच मिनट की सुनवाई हुई. कोर्ट ने हलफनामे पर सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने को कहा है.

जानें मामले से जुड़ी कुछ खास बातें

  • -गत मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील से कहा था कि यदि उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने की इजाजत देने के लिए अंतरिम जमानत देनी पड़ी तो उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी.
  • -अरविंद केजरीवाल के वकील ने शीर्ष कोर्ट से कहा था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़ी फाइलों से दूर रहेंगे.
  • -ईडी की ओर से बहस कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत के कोर्ट के सुझाव का विरोध किया था. उन्होंने सवाल किया था कि एक मुख्यमंत्री के साथ आम आदमी से अलग व्यवहार कैसे किया जा सकता है.
  • -इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच में दो साल का समय लेने पर जांच एजेंसी ईडी से सवाल किया था.

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  • -जांच एजेंसी ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति के खर्च पर गोवा के 7-स्टार होटल में रुके थे, जिसने राज्य में आप के चुनाव अभियान के लिए कथित तौर पर अवैध पैसे को स्वीकार करने का काम किया था.
  • अरविंद केजरीवाल के वकील ने उनकी अंतरिम जमानत के विरोध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर हलफनामे पर आपत्ति जताई. उनकी कानूनी टीम ने दावा किया कि हलफनामे में कानूनी प्रक्रियाओं की घोर अवहेलना करने का काम किया गया है.
  • -सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इस कदम को बरकरार रखते हुए कहा था कि एजेंसी के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था क्योंकि मुख्यमंत्री जांच में शामिल नहीं हो रहे थे.
  • -आप नेता मनीष सिसौदिया, सीएम अरविंद केजरीवाल और पार्टी सांसद संजय सिंह सहित पार्टी नेताओं पर कुछ व्यापारियों के अनुकूल शराब नीति बनाने के बदले में पैसे लेने का आरोप है. दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद 2022 में इस नीति को रद्द कर दिया गया था.
  • -दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में जांच एजेंसी ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. वह फिलहाल न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं.

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