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सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को राहत नहीं, याचिका पर कही ये बड़ी बात

सुप्रीम कोर्ट से ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका निष्पादित कर दी गयी. हेमंत सोरेन ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर हाईकोर्ट को फैसला देने का निर्देश देने का अनुरोध किया था.

रांची: सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की दायर याचिका शुक्रवार को निष्पादित कर दी. झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर झारखंड हाईकोर्ट को यह निर्देश देने का आग्रह किया था कि ईडी की गिरफ्तारी मामले में उनकी याचिका पर फैसला सुनाया जाए.

झारखंड हाईकोर्ट ने तीन मई को सुनाया था फैसला
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना एवं न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में फैसला सुनाए जाने के बाद अब यह याचिका बेकार हो गयी है. तीन मई को हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में फैसला सुना दिया गया है. हाईकोर्ट के फैसला सुनाने से पहले ही हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे. उन्होंने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि झारखंड हाईकोर्ट को ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर उनकी याचिका पर फैसला सुनाने का निर्देश दिया जाए.

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अब बेकार हो गयी है याचिका
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में हेमंत सोरेन ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी याचिका पर हाईकोर्ट का निर्णय आने तक लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने का भी अनुरोध किया था. खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल व अरुणाभ चौधरी से कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट का फैसला आने से अब यह याचिका बेकार हो गयी है.

13 मई को सुप्रीम कोर्ट में है सुनवाई
कपिल सिब्बल ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट के पिछले सप्ताह के फैसले को चुनौती देने वाली हेमंत सोरेन की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुप्रीम कोर्ट में 13 मई को सुनवाई है. इसलिए दोनों याचिकाओं पर 13 मई को एक साथ सुनवाई की जाए. हालांकि, खंडपीठ ने उनसे कहा कि हेमंत सोरेन के वकील उस एसएलपी में ये दलील उठा सकते हैं, जब 13 मई को सुनवाई होगी.

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