रांची. खूंटी और लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत रांची के बुंडू, तमाड़, चान्हो, मांडर, बेड़ो, इटकी और लापुंग प्रखंड में ड्राइ डे घोषित कर दिया गया है. यह आदेश डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर जारी किया गया है. यह आदेश 11 मई के अपराह्न पांच बजे से मतदान की समाप्ति (13 मई) तक के लिए लागू होगा. इसके तहत स्पिरिट युक्त शराब या समान किसी होटल, भोजनालय, शराब दुकान या किसी अन्य स्थानों ( निजी या सार्वजनिक) पर बेचने या वितरित करने पर रोक रहेगी. बताते चलें कि लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से ड्राई डे (शुष्क दिवस) घोषित करना है. आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ अधिनियम 1951 की धारा 135 सी के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है.
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