बिहारशरीफ. छोटे चार पहिया वाहनों के आगे बंपर लगाने पर प्रतिबंध कर दिया गया है. राज्य परिवहन आयुक्त के पत्र में स्पष्ट आदेश है कि किसी भी चार पहिया वाहन के आगे बंपर लगाने वाले वाहन मालिकों से जुर्माना वसूल किया जाएगा. परिवहन एक्ट में प्रावधान है कि आगे में बंपर नहीं लगाना है. जिले के प्रशासनिक पदाधिकारी के वाहनों में आगे में बंपर लगाया गया है. अब ऐसे वाहन मालिकों से पुलिस प्रशासन या परिवहन विभाग क्या जुर्माना वसूल करेगा. यह सवाल बन रहा है. आम लोगों के चार पहिया वाहनों में लगे बंपरों को ट्रैफिक पुलिस ने जुर्माना वसूल करते हुए बम्पर को खुलवा दिया गया . परिवहन एक्ट में जुर्माना लगाने का प्रावधान सिर्फ आम लोगों के लिए होता है . प्रशासनिक पदाधिकारी के वाहनों में लगा बंपर उचित करार दिया गया .ट्रैफिक डीएसपी आम लोगों के वाहनों के आगे लगे बम्पर और बिना हेलमेट पहनने वाले वाहन मालिकों से परिवहन एक्ट का कानून समझाते हुए जुर्माना वसूल करने में आगे रहते हैं . अब देखना होगा कि प्रशासन के वाहन से जुर्माना वसूल किया जाता है या बंपर खुलवाया जाता है. ट्रैफिक डीएसपी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि छोटे वाहनों के आगे बंपर लगाने वालों से 2000 जुर्माना लेने का प्रावधान है .ऐसे छोटे चार पहिया वाहन चाहे किन्ही का हो ,सरकारी कर्मी या पदाधिकारी के भी होंगे, तो वैसे वाहनों से भी जुर्माना वसूल किया जाएगा.
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