कटिहार. असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल सहित अन्य सीमावर्ती राज्यों से बिहार राज्य में कोयले के अवैध व्यापार एवं परिवहन से बिहार सरकार को हो रही क्षति की रोकथाम को लेकर बिहार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, सचिव परिवहन विभाग, अपर मुख्य सचिव खनन एवं भूतत्व विभाग तथा अन्तर्राज्यीय सीमावर्ती जिले यथा कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर एवं बांका जिला के जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के साथ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आहूत की गयी. इस बैठक में कटिहार के जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीणा के साथ जिला परिवहन पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक जिला मुख्यालय तथा अन्य संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी शामिल थे. इस बैठक में अन्तर्राज्यीय सीमावर्ती सभी जिले से संबंधित कोयले का अवैध व्यापार एवं परिवहन के रोकथाम के संबंध में विचार-विमर्श किया गया. बैठक में मुख्य सचिव ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल राज्य से बिहार राज्य में कोयले का अवैध परिवहन की रोकथाम एवं धड़-पकड़ के लिए जिले में प्रवेश करने वाले वाहनों के कागजात, फर्मों (Firms) के इनवॉइस की गहनता से जांच कराने का निर्देश दिये. सीमावर्ती जिले से बिहार राज्य में प्रवेश करने वाले कोयले के संदिग्ध परिवहन के रोकथाम के लिए सभी संबंधित जिला पदाधिकारी को खनन विभाग के पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, परिवहन पदाधिकारी एवं वाणिज्य-कर विभाग के पदाधिकारियों का संयुक्त दल बनाकर वाहनों की सघन जांच करने तथा जांचोपरांत फर्जी तरीके से कोयला का परिवहन करने वाले के विरुद्ध अग्रत्तर कार्रवाई कराने का निर्देश दिया गया. साथ ही कोयले परिवहन वाले वाहनों पर जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत वांछनीय ई-वे बिल उपलब्ध नहीं रहने पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए संबंधित राज्यों के संबंधित पदाधिकारियों को सूचित कराने का निर्देश दिये.
निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें अधिकारी: डीएम
बैठक में अन्तर्राज्यीय सीमावर्ती जिले के जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया कि अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत मार्गों में अवस्थित सभी चेक पोस्ट पर सभी वाहनों का गहनता से जांच कर सभी कागजातों का स्कैन कर अन्तर्राज्यीय के खनन से संबंधित पदाधिकारीयों से सत्यापन कराने के पश्चात कोयला से संबंधित वाहन को वहां से आगे भेजेंगे. इस बैठक में डीएम ने खनन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि तटबंध के आसपास खनन पर प्रतिबंध लगाएं. ताकि नदियों में पानी बढ़ने पर तटबंध सुरक्षित रहे और जिला में बाढ़ जैसी स्थिति न हो पाये. साथ ही परिवहन पदाधिकारी, उत्पाद अधीक्षक, वाणिज्य कर पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक को विभाग से प्राप्त दिशा-निर्देश के शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है