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सरकारी जमीन पर बने पार्टी कार्यालयों को तोड़ने का आदेश

कलकत्ता हाइकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने शुक्रवार को राज्य सरकार की जमीन पर अवैध रूप से बनाये गये सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के तीन पार्टी कार्यालयों को तत्काल तोड़ने का आदेश दिया.

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने शुक्रवार को राज्य सरकार की जमीन पर अवैध रूप से बनाये गये सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के तीन पार्टी कार्यालयों को तत्काल तोड़ने का आदेश दिया. न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की पीठ में एक याचिका दायर की गयी थी, जिसमें न्यूटाउन क्षेत्र में पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (डब्ल्यूबीएचआईडीसीओ) के आधिकारिक स्वामित्व वाली भूमि पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालयों के अवैध निर्माण का आरोप लगाया गया था. न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने मामले में पश्चिम बंगाल हिडको अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा. शुक्रवार को पश्चिम बंगाल हिडको ने कोर्ट में स्वीकार किया कि उन पार्टी कार्यालयों का निर्माण अवैध तरीके से किया गया था. इसके बाद, न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने इन पार्टी कार्यालयों को तत्काल तोड़ने का निर्देश दिया.

साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल हिडको अधिकारियों से यह भी सवाल किया कि वे उस भूमि की रक्षा करने में असमर्थ क्यों हैं जो आधिकारिक तौर पर उनके स्वामित्व में है. क्या आपकी ज़मीन पर अवैध निर्माण को रोकने के लिए आपके पास कानूनी प्रावधान नहीं हैं? इसे लेकर न्यायाधीश ने पश्चिम बंगाल हिडको से जवाब तलब किया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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