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चुनाव में दावेदारी करने वाले प्रत्याशियों को देना होगा खर्च का हिसाब

लोकसभा चुनाव 17 गोपालगंज से दावेदारी करने वाले प्रत्याशियों को अपने खर्च का हिसाब देना होगा. इसको लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर लेखा जांच की तिथियों का निर्धारण किया गया है.

गोपालगंज. लोकसभा चुनाव 17 गोपालगंज से दावेदारी करने वाले प्रत्याशियों को अपने खर्च का हिसाब देना होगा. इसको लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर लेखा जांच की तिथियों का निर्धारण किया गया है. इसके तहत जिला मुख्यालय के जिला पंचायत संसाधन केंद्र जिप अध्यक्ष आवास परिसर गोपालगंज में लेखा जांच होगी. प्रथम लेखा जांच की तिथि 14 मई, द्वितीय लेखा जांच की तिथि 18 मई एवं तृतीय लेखा जांच की तिथि 22 मई को निर्धारित की गयी है. निर्वाचन विभाग के व्यय प्रेक्षक प्रदीप शर्मा के निर्देश पर नोडल पदाधिकारी प्रशांत कुमार झा ने सभी प्रत्याशियों को निर्देश दिया है कि वे स्वयं या अपने निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से निर्वाचन व्यय कोषांग में उपस्थित होकर अपने खर्च की लेखा जांच करा सकते हैं. लेखा जांच से अनुपस्थित रहने वाले प्रत्याशियों के विरुद्ध निर्वाचन अधिनियम की धारा 1951 के तहत कार्रवाई की जायेगी. प्रत्याशियों को प्रतिदिन अपने खर्च के संदर्भ में अंकित हिसाब की लेखा जांच करानी होगी. लेखा जांच में निर्वाचन व्यय कोषांग के अधिकारियों के अलावा प्रधान सहायक गिरि चंद्नशेखर आदि शामिल रहेंगे. लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी 10 हजार से अधिक की राशि नकद नहीं खर्च कर सकते है. इसको लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर व्यय प्रेक्षक विजय कृष्णा वेलन के एवं व्यय प्रेक्षक प्रदीप शर्मा की उपस्थिती में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं लोकसभा निर्वाचन के अभ्यर्थियों को नोडल पदाधिकारी निर्वाचन व्यय अनुश्रवण कोषांग प्रशांत कुमार झा द्वारा आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करते हुए निर्धारित व्यय सीमा एवं लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशियों द्वारा किये जाने वाले व्यय के दैनिक रूप से संधारण प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया है. प्रशिक्षण के कार्यक्रम में बताया गया था कि लोकसभा निर्वाचन के सभी प्रत्याशियों को निर्वाचन के लिए अलग से बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य है. प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन के सभी खर्च इसी बैंक खाते के माध्यम से करना अनिवार्य है. अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क गठित किया गया है.

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