24.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

प्रतिबंधित मांस मामले में होटल संचालक पर केस दर्ज

पाकुड़ पुलिस ने प्रतिबंधित मांस परोसे जाने मामले में दर्ज की है एफआइआर

पाकुड़. नगर थाने की पुलिस ने विगत दिनों होटल में प्रतिबंधित मांस-परोसे जाने के मामले में प्राथमिक की दर्ज की है. होटल संचालक के विरुद्ध थाना कांड संख्या 101/24 दर्ज किया गया है. प्राथमिक दर्ज कोटालपोखर निवासी सोनू यादव के आवेदन के आधार पर की गयी है. आवेदन में सोनू यादव ने आरोप लगाया है कि नौ मई को अपने 12 साथियों के साथ कोटालपोखर से नगरनवी काम के सिलसिले में जा रहे थे. रास्ते में पाकुड़ स्थित शहीद भगत सिंह चौक के निकट एक होटल में खाना के लिए रुके तो उनलोगों को होटल संचालक ने प्रतिबंधित मांस खाने में परोस दिया, जब उन्होंने इसका विरोध किया तो होटल संचालक व अन्य ने उनके साथ मारपीट की. इस संबंध में नगर थाना प्रभारी अजय आर्यन ने बताया कि मामले को लेकर होटल संचालक के विरुद्ध प्राथमिक की दर्ज कर ली गयी है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें