बांका: डीएम अंशुल कुमार की अध्यक्षता में श्रम विभाग की समीक्षा बैठक सोमवार को हुई. बैठक में विभाग से संबंधित योजना व कार्यक्रमों की समीक्षा की गयी. डीएम ने श्रम अधीक्षक को बाल श्रमिकों के उन्मूलन के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया. ज्ञात हो हाल ही में तीन बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया है. डीएम ने बीओसीडब्लू के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों को पात्र होने वाले योजनाओं का लाभ प्रदान करने की बात कही. असंगठित क्षेत्र के कामगारों को मृत्यु उपरांत मिलने वाली लाभ के आवेदन को गति प्रदान करने का निर्देश दिया. बिहार राज्य से बाहर कार्यरत श्रमिकों के दुर्घटना मृत्यु पर मिलने वाले लाभ का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार पर बल दिया. श्रम अधीक्षक द्वारा बताया गया कि विवाह सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत निबंधित निर्माण श्रमिकों के 2 पुत्री की विवाह के लिए 50 हजार रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है. पितृत्व लाभ निबंधित निर्माण पुरुष श्रमिकों को प्रथम 2 बच्चे के जन्म के उपरांत पितृत्व लाभ के रूप में 6000 रुपये की राशि देने का प्रावधान है. निबंधित महिला श्रमिकों के प्रथम 2 प्रसव के उपरांत 90 दिन के मजदूरी के समतुल्य राशि का भुगतान किया जाता है. निबंधित निर्माण श्रमिकों के बच्चों को उनके 10वीं व 12 वी में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है.
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