कोलकाता.
पूर्व मेदिनीपुर जिले के तमलुक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार व पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने इस महीने की शुरुआत में अपने खिलाफ दायर एक एफआइआर को चुनौती देते हुए सोमवार को कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. उन्होंने याचिका में पुलिस पर उनके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर अनावश्यक कार्रवाई करने का आरोप लगाया है. न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली है. पुलिस पर दुर्भावनापूर्ण और अनावश्यक कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए अभिजीत गांगुली के अधिवक्ता राजदीप मजूमदार ने अदालत के समक्ष कहा कि उनके मुवक्किल को चुनाव प्रचार करने से रोकने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गयी है. श्री मजूमदार ने कहा कि अभिजीत गांगुली के खिलाफ धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है.अपनी याचिका में पूर्व जस्टिस गांगुली ने एफआइआर रद्द करने की मांग की है. उनका कहना है कि इससे उनके चुनाव प्रचार में बाधा आ सकती है. हाइकोर्ट के आदेश पर नौकरी गंवाने वाले शिक्षक और शिक्षाकर्मियों के एक वर्ग ने भाजपा नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी. इसके बाद पांच मई को आइपीसी और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न गैर-जमानती धाराओं के तहत तमलुक थाने में एफआइआर दर्ज की गयी थी.गौरतलब है कि अभिजीत गांगुली ने मार्च में हाइकोर्ट के न्यायाधीश पद से इस्तीफा दे दिया था. भाजपा ने उन्हें तमलुक से अपना उम्मीदवार बनाया है. जब वह अपना नामांकन पत्र दाखिल करने गये थे, तो किसी शिक्षक संगठन से जुड़े होने का दावा करने वाले कुछ लोगों द्वारा उनके खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया गया था. यह मामला न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की अदालत में पेश किया गया. जज ने कहा कि याचिका पर सुनवाई मंगलवार को होगी.
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