संवाददाता, पटना गृह विभाग (कारा) ने वीरपुर उपकारा में बंदियों को प्रताड़ित करने के मामले में आधा दर्जन कक्षपालों को वेतनवृद्धि रोकने और पेंशन राशि में कटौती का दंड दिया है. जेल आइजी के द्वारा इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया है. दंडित होने वाले कक्षपालों में तत्कालीन उच्च कक्षपाल बालेश्वर राम, कक्षपाल शत्रुघ्न कुमार, कक्षपाल योगेन्द्र कुमार, उच्च कक्षपाल सुदेश कुमार, कक्षपाल विशाल कुमार और कक्षपाल दीपक कुमार शामिल हैं. विभागीय आदेश के अनुसार, 12 अप्रैल, 2021 से 31 जुलाई, 2021 तक कोरोना काल में कोरेंटिन के उद्देश्य से सहरसा, मधेपुरा एवं सुपौल जिले के नवागंतुक बंदियों को वीरपुर उपकारा में संसीमित किया जा रहा था. इस अवधि में पहले से संसीमित बंदी सुभाष यादव तथा सहयोगी बंदियों के द्वारा नवागंतुक बंदियों को प्रताड़ित किया गया. उनके साथ मारपीट कर बहुमूल्य वस्तुओं को भी छीन लिया गया. इस मामले में कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के मामले में छह कक्षपालों पर कार्रवाई की गयी है. इनमें बालेश्वर राम सेवानिवृत्त हो गये हैं, इसलिए उनकी पेंशन से पांच वर्षों तक दस प्रतिशत की राशि कटौती का दंड दिया गया है. वहीं, अन्य पांच कक्षपालों को तीन वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड दिया गया है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है