मिहिजाम. गंभीर बीमारी से पीड़ित रेलवे कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर वर्ष में दो बार कर्मचारी लाभ निधि का लाभ मिलेगा. यह लाभ कैंसर, किडनी की क्षति, एचआइवी/ एड्स व लीवर रोग से पीड़ित रेल कर्मचारियों को उपचार के लिए मिलेगा. चिरेका के इंटक महासचिव इंद्रजीत सिंह ने इस बारे में बताया कि राष्ट्रीय महासचिव डॉ एम रघुभैया ने रेलवे बोर्ड से यह मांग की थी. कर्मचारियों को वर्ष में एक बार आवश्यकता होने पर उपचार के लिए कर्मचारी लाभ दिया जाता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में कभी-कभी कर्मचारियों के परिजनों को इलाज के लिए दूसरी वर्ष सहायता की आवश्यकता होती है. रेलवे बोर्ड ने सभी महाप्रबंधकों को इस संदर्भ में निर्देशित किया है.
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