21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

फर्जी बंटवारानामा बनाकर अवैध केवाला करने का आरोप, केस दर्ज

फर्जी बंटवारानामा बनाकर अवैध केवाला करने का आरोप, केस दर्ज

फर्जी कागजातों के आधार पर होने वाले जमीन के खेल के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. निबंधन कार्यालय से लेकर अंचल कार्यालय व वरीय अधिकारियों के स्तर पर होने वाली अनियमितता के आरोप लगातार लग रहे हैं. विगत दिनों निबंधन कार्यालय में असली दस्तावेजों को बदल नकली कागजातों को लगाकर आपराधिक षड़यंत्र के तहत जमीन की रजिस्ट्री किये जाने के मामले में निबंधन कार्यालय के पदाधिकारियों व कर्मियों सहित अन्य लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया था. इसके बाद अब इशाकचक थाना में आवेदन देकर भीखनपुर निवासी अधिवक्ता समरेंद्र कुमार मिश्रा ने फर्जी बंटवारानामा के आधार पर केवाला किये जाने को लेकर एक केस दर्ज कराया है. उन्होंने दावा किया है कि केवाला में दिये गये बंटवारानामा में उनका हस्ताक्षर भी है. जबकि उनके द्वारा कभी किसी कागजात पर हस्ताक्षर नहीं किया गया. उक्त मामले में कोर्ट में टाइटिल सूट भी चल रहा है. इसी को लेकर उनके आरोपित दो बहन और भाई के विरुद्ध उन्होंने आरोप लगाया है कि उक्त लोगों के द्वारा उनके घर में घुसकर हमला किया गया है.

निबंधन कार्यालय में धांधली मामले में भूमि के सत्यापन से लेकर आवेदक तक से होगी पूछताछ

निबंधन कार्यालय में हुई धांधली को लेकर जोगसर थाना में दर्ज किये गये केस में अनुसंधानकर्ता लगातार अपनी जांच कर रहे हैं. उक्त मामले में सोमवार को निबंधन कार्यालय पहुंच प्रक्रियाओं को समझने के बाद अब अनुसंधानकर्ता जिस भूमि की गलत रजिस्ट्री करने का आरोप लगा है उसकी जांच की जा रही है. इस संबंध में अनुसंधानकर्ता भूमि पर जाकर जांच करेंगे. साथ ही संबंधित अंचल कार्यालय से भी इस संबंध में रिपोर्ट की मांग करेंगे. इसके अलावा उक्त मामले को प्रकाश में लाने वाले आवेदक अनिल कुमार सिंह से भी मामले में पूछताछ की जायेगी. बता दें कि पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही मामले में हेराफेरी करने वाले कार्यालय के भेदी व बाहरी लोगों का पर्दाफाश कर दिया जायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें