बकाया पैसा मांगने पर चालक ने ट्रांसपोर्टर को चाकू से वार किया था छलनी जगदीशपुर थाना क्षेत्र के पुरैनी बाजार चौक स्थित यूको बैंक के समीप 5 नवंबर 2022 को ट्रांसपोर्टर को चाकू से गोद-गोद कर अधमरा करने के मामले में कोर्ट ने आरोपित काे सजा सुनायी है. एडीजे 14 विवेक कुमार की अदालत में विगत 29 अप्रैल को कांड के अभियुक्त मो अफजल को दोषी करार दिया गया था. इसके बाद मंगलवार को मामले में कोर्ट में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. इसमें हत्या के प्रयास की आइपीसी धारा 307 के तहत 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी है. साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर कारावास की अवधि पांच साल बढ़ाने का निर्देश दिया गया है. साथ ही घातक हथियार से हमला करने की धारा आइपीसी 324 के तहत 5 साल कारावास की सजा सुनायी गयी है. दोनों ही सजा को साथ-साथ चलाने का निर्देश दिया गया है. मामले में अभियाेजन पक्ष की ओर से बहस में एपीपी संजय कुमार यादव ने हिस्सा लिया. क्या था मामला : जगदीशपुर थाना क्षेत्र के जमगांव निवासी ट्रांसपोर्टर संजीव कुमार द्वारा मामले में दिये गये फर्द बयान के आधार पर जगदीशपुर थाना में केस दर्ज किया गया था. दिये गये फर्द बयान में संजीव कुमार ने इस बात का उल्लेख किया था कि उन्होंने अपनी एक ट्रक पर पुरैनी के रहने वाले मो अफजल को बतौर चालक रखा था. एक माल लोड करने के एवज में चालक मो अफजल के खाते से करीब 85 हजार रुपये डलवाये गये थे. उसके बाद उन्होंने कई बार कॉल कर अफजल को माल अनलोडिंग के आये पैसों को वापस कराने को कहा. कुछ दिन तक टाल मटोल कराने के बाद अफजल ने फोन उठाना बंद कर दिया. इसके बाद उन्होंने एक अन्य व्यक्ति को मध्यस्थता कर अफजल से उनके पैसों को वापस कराने की बात कही. इस पर उक्त व्यक्ति ने उन्हें 5 नवंबर 2022 को उन्हें पुरैनी बुलाया. पुरैनी पहुंचे तो उक्त व्यक्ति वहां नहीं मिला. इसके बाद वह पुरैनी चौक पहुंचे जहां एक दुकान पर अफजल को बैठा हुआ पाया. वहां अफजल से पैसे लौटाने को कहने पर उसने पैसे देने से इनकार करते हुए गाली गलौज शुरू कर दी. फिर उसने चाकू निकाल उनकी पीठ कर करीब 14 जगहों पर वार कर उन्हें अधमरा कर दिया. इसी बीच थाने का चौकीदार वहां से गुजर रहा था, जिसने मौके से चाकू बरामद किया और उन्हें लेकर अस्पताल आ गया था. कई दिनों तक चले इलाज के बाद उनकी जान बची थी.
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