जिला आपूर्ति कार्यालय की लिपिक सुनीता कुमारी की तीन वेतनवृद्धि पर डीएम डॉ नवल किशोर चौधरी ने रोक लगा दी है. इस दंड की इंट्री लिपिक की सर्विस बुक में करने का निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही लिपिक सुनीता कुमारी के खिलाफ संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया है. जिला आपूर्ति कार्यालय की लिपिक सुनीता कुमारी व कार्यालय परिचारी बीबी सबीना खातून के विरुद्ध विभिन्न तरीके से अपशब्द कहने, गलत दोषारोपण करने और अन्य गंभीर आरोपों से संबंधित शिकायती आवेदन समर्पित किया गया था. इस पर दोनों कर्मियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया. स्पष्टीकरण पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने मंतव्य प्रस्तुत किया था. मंतव्य के आधार पर सुनीता कुमारी के खिलाफ आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही अपर समाहर्ता के द्वारा संचालित की गयी. कार्यवाही पूरी होने के बाद डीएम ने दंडित किया. रंगराचौक के पूर्व सीओ को निंदन का दंड रंगराचौक अंचल के पूर्व सीओ जितेंद्र प्रसाद राम को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने निंदन का दंड दिया है. पूर्व सीओ पर कोरोना वायरस संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में नोडल पदाधिकारी के दायित्वों का अनुपालन नहीं करने, एसओपी का पालन नहीं कराने और उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने आदि का आरोप था. इन आरोपों को लेकर डीएम ने आरोप पत्र गठित कर विभाग को वर्ष 2020 में उपलब्ध कराया था. विभाग ने आरोपित पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की. इसके बाद विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए अपर समाहर्ता को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया. विभागीय कार्यवाही के संचालन के बाद आरोपों को प्रमाणित पाया गया. जितेंद्र प्रसाद रात वर्तमान में सासाराम के चकबंदी पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है