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10 जून के पहले ज्यादा से ज्यादा बालू स्टॉक करने का निर्देश

जिलों स्टॉकिस्ट लाइसेंसधारी को ज्यादा से ज्यादा बालू स्टॉक करने का निर्देश दिया जाये. ताकि मॉनसून के दौरान निर्माण कार्यों के लिए बालू की कमी न हो सके.

रांची. 10 जून से राज्य के सभी बालू घाटों पर एनजीटी के आदेश पर बालू उठाव पर रोक लग जायेगी. जो 15 अक्तूबर तक जारी रहेगी. खान सचिव व खान निदेशक ने सभी डीएमओ को निर्देश दिया है जिलों स्टॉकिस्ट लाइसेंसधारी को ज्यादा से ज्यादा बालू स्टॉक करने का निर्देश दिया जाये. ताकि मॉनसून के दौरान निर्माण कार्यों के लिए बालू की कमी न हो सके. स्टॉकिस्ट चाहे तो जेएसएमडीसी के चालू 23 घाटों से बालू ले सकते हैं. वहीं स्टॉकिस्टों को पड़ोसी राज्यों से भी बालू लाकर स्टॉक करने करने की अनुमति दी गयी है.

रांची जिले में 14 स्टॉकिस्ट लाइसेंस जारी

रांची जिले में 14 स्टॉकिस्ट लाइसेंस जारी किये गये हैं. जिसमें सोनाहातू में पांच को लाइसेंस दिया गया है. यहां हेतमसरिया प्लास्टिक लिमिटेड को दो, एवरग्रीन इंटरप्राइजेज, भूतनाथ महतो व एसएस इंटरप्राइजेज को एक-एक स्टॉकिस्ट लाइसेंस मिला है. इसके अलावा बुंडू में चार, बुढ़मू में तीन व सिल्ली तथा नगड़ी में एक-एक को लाइसेंस मिला है.

रांची के दो घाट आचार संहिता समाप्त होते ही चालू होंगे

रांची जिले के सिल्ली स्थित चोकसेरेंग व सुंडील बालू घाट के आचार संहिता समाप्त होते ही चालू होने की संभावना है. ये दोनों घाट पांच हेक्टेयर से कम है. इन घाटों के पर्यावरण स्वीकृति (इसी) लेने की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है. बताया गया कि यदि पांच जून तक इसी की मंजूरी मिल जाती है तो अगले पांच दिनों में बालू का स्टॉक ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कर लिया जायेगा, ताकि बरसात में बालू की आपूर्ति हो सके. गौरतलब है कि रांची जिले में कुल 19 बालू घाट हैं, जिसमें 17 घाटों के लिए माइंस डेवलपर ऑपरेटर (एमडीओ) का चयन कर लिया गया है. पर माइनिंग प्लान, इसी आदि की प्रक्रिया में विलंब की वजह से ये घाट चालू नहीं हो सके हैं. बताया गया कि एनजीटी की रोक लगने के बाद इन घाटों सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जायेगा, ताकि 15 अक्तूबर के बाद आसानी से बालू की निकासी हो सके.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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