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अमित मालवीय के खिलाफ कार्रवाई पर रोक

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल पुलिस को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आइटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है.

कोलकाता. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल पुलिस को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आइटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया, जिन पर कथित तौर पर सांप्रदायिक नफरत भड़काने का मामला दर्ज किया गया था. हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने कहा कि वह तय करेंगे कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमित मालवीय द्वारा पोस्ट किया गया ट्वीट राज्य भर के स्कूलों में कथित तौर पर सरस्वती पूजा रोकने से संबंधित सांप्रदायिक नफरत भड़काने वाला हो सकता है. अदालत ने आदेश दिया कि राज्य सरकार भी इस मामले में हाइकोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी. तब तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी. साथ ही वर्चुअल माध्यम से पूछताछ के लिए अदालत द्वारा पहले कोई आदेश दिया गया हो तो वह आदेश जारी रहेगा. मामले पर अगली सुनवाई गर्मियों की छुट्टी के बाद अदालत खुलने पर की जायेगी.

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