कोलकाता.
पूर्व मेदिनीपुर जिले के मोयना के रहने वाले भाजपा नेता विजय कृष्ण भुईंयां की बम मार कर हत्या कर दी गयी थी. कलकत्ता हाइकोर्ट के एकल पीठ ने घटना की एनआइए जांच का आदेश दिया था. राज्य सरकार ने एकल पीठ के फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी थी, जिस पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम व न्यायाधीश हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा है. मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एनआइए ने मामले की जांच शुरू कर दी है, इसलिए अब अदालत इस जांच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती. यह कहते हुए मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है