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दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

दो लाख रुपये जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया, नहीं देने पर दो वर्ष की सजा अलग से मिलेगी

गोड्डा के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट सह डीजे प्रथम जनार्दन सिंह की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाकर सजा दी है. कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी पाकर 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को दो वर्ष की सजा अलग से काटनी होगी. वहीं कोर्ट ने आरोपी को भादवि 366 में भी दोषी पाकर सात वर्ष की सजा दी एवं 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया. हालांकि न्यायालय ने दोनों सजा साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है. सजावार आरोपी फुरकान अंसारी मेहरमा थाना क्षेत्र के सिघाड़ी का रहनेवाला है. फुरकान अंसारी पर मेहरमा थाना में एक नाबालिग लड़की के अपहरण करने के आरोप में प्राथमिकी सं 13/2021 दर्ज किया गया था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार मेहरमा थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की 16 दिसंबर 2020 से गायब थी. शाम में नाबालिग लड़की की मां जब घर आयी और पुत्री को नहीं देखी तो खोजबीन शुरू किया. कुछ दिन के बाद पता चला कि आरोपी ही उसे बहला-फुसला कर ले गया है. दर्ज प्राथमिकी की तहकीकात जब पुलिस ने किया, तो घटना सत्य पाकर आरोपी फुरकान अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया एवं कोर्ट में चार्ज सीट दाखिल की. लड़की नाबालिग थी, इसलिए मामला पॉक्सो कोर्ट में ट्रायल हुआ. अभियोजन पक्ष से आठ गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई, जिसके आधार कोर्ट ने उक्त फैसला सुनाया. चूंकि नाबालिग ने एक बच्चे को भी जन्म दिया था. इसलिए कोर्ट ने नाबालिग पीड़िता एवं उसके बच्चे के पुनर्वास एवं आर्थिक सहायता हेतु निर्णय की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को भी भेजी है.

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