17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

रांची में धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू, दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश, जानें क्या कर सकेंगे और क्या नहीं

144 Imposed in Ranchi|झारखंड की राजधानी रांची में धारा-144 के तहत 4 जून 2024 की रात 11 बजे् तक के लिए निषेधाज्ञा लगा दी गई है.

144 Imposed in Ranchi|रांची में प्रशासन ने धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी है. इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है. शुक्रवार (17 मई) को प्रशासन की ओर से इस संबंध में जानकारी दी गई है.

4 जून 2024 की रात 11 बजे तक रांची में जारी रहेगी निषेधाज्ञा

प्रशासन की ओर से बताया गया है कि रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी रहेगी. अनुमंडल दंडाधिकारी ने निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया है. यह आदेश 4 जून 2024 की रात 11 बजे तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान कई चीजों पर रोक रहेगी.

शां‍ति एवं विधि व्यवस्था भंग होने की आशंका की वजह से निषेधाज्ञा

रांची जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों की ओर से जनसभा और जुलूस के आयोजन किए जाते हैं. जनसभा एवं जुलूस में सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं. इससे शांति व्यवस्था और विधि व्यवस्था भंग होने की आशंका बनी रहती है.

16 मार्च को चुनाव की घोषणा के साथ ही लागू हुई थी निषेधाज्ञा

इतना ही नहीं, चुनाव के दौरान कई बार मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय, सांप्रदायिक एवं धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने के लिए अवांछित एवं असामाजिक तत्व भी सक्रिय हो जाते हैं. झारखंड की राजधानी में कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो, इसलिए 16 मार्च को चुनाव की घोषणा के साथ ही धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई थी.

अनुमंडल दंडाधिकारी रांची सदर ने जारी किया नया आदेश

शुक्रवार (17 मई) को इसकी अवधि समाप्त होने के बाद अनुमंडल दंडाधिकारी सदर ने इस संबंध में नया आदेश जारी किया है, ताकि रांची लोकसभा क्षेत्र में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराए जा सकें. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 4 जून 2024 की रात 11 बजे तक लागू रहेगा.

निषेधाज्ञा में क्या कर सकेंगे और क्या नहीं?

  • कोई व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक दल या उसके उम्मीदवार बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के सभा, जुलूस, धरना आदि नहीं कर सकेंगे. जुलूस धारदार हथियार लेकर चलना प्रतिबंधित है.
  • रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक The Jharkhand Control of the Use and Play of Loudspeakers Act, 1955 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर रोक है.
  • किसी सार्वजनिक संपत्ति पर नारा लिखने, पोस्टर/पैम्पलेट चिपकाने, पार्टी विशेष का झंडा लगाने, सार्वजनिक सड़कों पर बैनर लगाने, होर्डिंग एवं तोरण द्वार लगाने पर प्रतिबंध रहेगा. उल्लंघन करने पर संबंधित लोगों के खिलाफ Prevention of Defacement of Property Act-1987 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
  • किसी भी व्यक्तिगत संपत्ति पर संपत्ति के मालिक बिना लिखित अनुमति के नारा लिखना, पोस्टर, पैम्पलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झंडा लगाना तथा होर्डिंग लगाना प्रतिबंधित है.
  • शांति भंग करने के उद्देश्य से 5 या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्र नहीं होंगे.
  • कोई भी व्यक्ति/राजनीतिक दल/ संगठन / उम्मीदवार / अभ्यर्थी ऐसे किसी पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो का प्रयोग नहीं करेंगे, जो किसी किसी व्यक्ति/समुदाय/धर्म/जाति की भावनाओं को आहत करता हो या आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता हो.
  • कोई भी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल या संगठन, उम्मीदवार /अभ्यर्थी किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध ऐसे किसी आपत्तिजनक टिप्पणी, विधि-विरुद्ध संदेश व्हाटसएप/फेसबुक/ ट्विटर / इंस्टाग्राम अथवा सोशल मीडिया पर नहीं डालेंगे, जिससे किसी की व्यक्तिगत / मानसिक / धार्मिक/जातीय भावनाएं आहत होती हों तथा जिससे चुनाव संबंधी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो.
  • कोई भी व्यक्ति / राजनैतिक दल/संगठन / उम्मीदवार / अभ्यर्थी किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे. सांप्रदायिक भावना को भड़काने की कोशिश नहीं करेंगे.
  • कोई भी व्यक्ति /राजनैतिक दल/संगठन / उम्मीदवार / अभ्यर्थी मतदाताओं को डराने, धमकाने वाला कोई काम नहीं करेंगे. न ही किसी भी मतदाता को प्रलोभन देने की कोशिश करेंगे.
  • सरकारी स्वामित्व वाले गेस्ट हाउस, भवन का कोई भी हिस्सा किसी भी राजनीतिक गतिविधियों/सभा/बैठक के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा.
  • किसी राजनीतिक दल अथवा अभ्यर्थी अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई काम नहीं किया जायेगा, जिससे विभिन्न जातियों या धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच घृणा की भावना उत्पन्न हो.
  • प्रदूषण फैलाने वाली प्रचार सामग्रियों यथा-प्लास्टिक / पॉलिथीन से बने पोस्टर, बैनर का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा.
  • कोई भी व्यक्ति / राजनीतिक दल / संगठन / उम्मीदवार/ अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का लाइसेंसी हथियार लेकर नहीं चलेगा. आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला जैसे हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा. यह आदेश परंपरागत रूप से शस्त्र धारण करने वाले समुदायों (नेपालियों द्वारा खुखरी तथा सिखों द्वारा कृपाण), विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन कार्य में लगे दंडाधिकारियों / निर्वाचन कर्मियों और पुलिस पदाधिकारियों पर लागू नहीं रहेगा.
  • यह आदेश पहले से अनुमति लेकर जनसभा /जुलूस / शादी/बारात पार्टी / शव यात्रा / हाट बाजार / अस्पताल जा रहे मरीज के साथ-साथ जा रहे व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय जाने वाले छात्र/छात्राओं एवं कर्त्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी / पुलिस बल पर लागू नहीं रहेगा.

इसे भी पढ़ें

सीएम हाउस सहित राजधानी रांची के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर आज निषेधाज्ञा, 2000 से अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात

झारखंड : रांची के इन इलाकों में एक अगस्त से धारा-144 लागू, जानें कारण

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें