24.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

हत्याकेआरोपीकोआजीवनकारावास

जुर्माना भी लगाया गया

सिमडेगा. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय नरंजन सिंह की अदालत ने डायन का आरोप लगा कर महिला की हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. बताया गया कि 14 मार्च 2020 को अपराह्न लगभग पांच बजे कादोपानी बोलबा निवासी रोजालिया कुल्लू अपने घर के बाहर बैठी थी. इस क्रम में गांव के ही अनुरंजन कुल्लू लाठी लेकर वहां पहुंचा और डायन का आरोप लगाते हुए रोजालिया कुल्लू पर प्रहार कर दिया, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गयी. अनुरंजन कुल्लू का कहना था कि उक्त महिला ने डायन विद्या कर उसके मां-बाप को खा गयी है. घटना के बाद पुलिस ने अनुरंजन कुल्लू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने नौ गवाहों के बयान व दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उक्त सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष से एपीपी अमित कुमार श्रीवास्तव ने दलीलें पेश की.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें