– पैरवी करने गयी महिला, तो बनाया हवस का शिकार -आठ वर्ष तक डरा-धमका कर शारीरिक शोषण करने का है आरोप -मामला दर्ज होने के बाद से फरार चल रहा एएसआइ जमशेदपुर. टेल्को और परसुडीह थाना में पदस्थापित रहे एएसआइ शिवशंकर प्रसाद को दुष्कर्म के आरोप में हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गयी है. हाईकोर्ट से जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने अग्रिम जमानत को मंजूरी दे दी है. बचाव पक्ष से अधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट में पैरवी की. मालूम हो कि टेल्को मनीफीट महानंद बस्ती की महिला ने महिला थाना में दारोगा शिवशंकर प्रसाद के खिलाफ 24 अगस्त 2023 को दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी में महिला ने आरोप लगाया था कि जिस वक्त शिवशंकर प्रसाद टेल्को थाना में पदस्थापित थे, उस वक्त पति के साथ विवाद होने पर शिकायत करने थाना गयी थीं. वहीं, उनसे मुलाकात हुई. पैरवी करने के नाम पर शिवशंकर प्रसाद ने महिला को आठ वर्ष तक डरा-धमका कर शारीरिक शोषण किया. शिवशंकर प्रसाद के कारण ही महिला का पति से तलाक हो गया. इस दौरान आरोपी एएसआइ ने महिला को जान से मारने की धमकी भी दी थी. मिली जानकारी के अनुसार आरोपी एएसआइ पर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से फरार चल रहा है. इस मामले में पुलिस की जांच व कार्रवाई पर भी कई सवाल उठ रहे हैं.
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