21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

आर्म्स एक्ट के आरोपी को पांच साल की सजा

पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया

सिमडेगा. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नरंजन सिंह की अदालत ने आर्म्स एक्ट के एक आरोपी को पांच साल की सजा सुनायी तथा पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्मानी की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी. बताया गया कि 14 अगस्त 2012 को सदर थाना पुलिस गश्ती कर रही थी. इस क्रम में पुलिस को सिमडेगा गरजा चौक के निकट गोली चलने की आवाज सुनायी दी. इसके बाद पुलिस वहां पहुंची, तो देखा की एक व्यक्ति घायल पड़ा है और दो लोग भाग रहे हैं. इस दौरान पुलिस ने भाग रहे दो लोगों में से एक को धर दबोचा. गिरफ्तार व्यक्ति ने अपना नाम कोलेबिरा निवासी राजेश साहू बताया. पुलिस ने उसके पास से एक पिस्तौल व दो जिंदा कारतूस बरामद किया. इस मामले में पुलिस ने दो अलग-अलग मामले दर्ज किये थे. पहली गोली मार कर घायल करने व दूसरा प्रतिबंधित हथियार रखने का मामला दर्ज किया गया था. प्रतिबंधित हथियार रखने के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उक्त सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष से एपीपी अमित कुमार श्रीवास्तव ने दलीलें पेश की.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें